न्यूज़ डेस्क।। भारत सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme) में बदलाव कर दिए हैं। नई पेंशन योजना की बात की जाए तो पहले जहां कई राज्यों में 300 से 100 रुपए ही मिलते थे। वहीं अब यह बढाकर 1000 से 3000 हो गई है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से इसमें कितनी बढ़ोतरी की है। कुछ प्रमुख राज्यों में नई पेंशन राशि इस प्रकार हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में राशि 1500 रुपए प्रतिमाह, बिहार में जहां 400 से बढ़ाकर 1500 और मध्यप्रदेश में 2000 रुपए प्रतिमाह हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में 3000 रुपए पेंशन दी जा रही है।
योजना के लिए क्या है पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं। सबसे पहले पेंशन लेने के लिए महिला विधवा होनी चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो। हालांकि यह नियम राज्यों पर निर्भर है। साथ ही महिला का नाम बीपीएल कार्ड या राज्य की सामाजिक सूची में होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन
पेंशन वाली इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरा जा सकता है। साथ ही दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक और फोटो अपलोड करने होंगे।
अगर कोई ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो फिर जन सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा कर सकता है। अगर पहले से इस योजना का लाभ ले रही महिला का नाम सूची में से हटा दिया गया है, तो वह जन सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में दोबारा आवेदन कर सकती है या शिकायत दर्ज करा सकती है।