न्यूज़ डेस्क।। किसी भी कर्मचारी का भविष्य निधि या पीएफ (PF) खाते में जमा पैसा सबसे सुरक्षित माना जाता है। यह पैसा किसी भी कुर्की या ग्रहणाधिकार या किसी भी बाजार की अस्थिरता के अधीन नहीं है। हालांकि अभी तक पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया काफी जटिल रही है। इसमें अक्सर कर्मचारियों को कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जल्द ही स्थिति बदलने वाली है क्योंकि EPFO अपने 9 करोड़ सदस्यों के लिए संभवत: जून में अपना उन्नत प्लेटफ़ॉर्म EPFO 3.0 शुरू करने जा रहा है।
पीएफ से पैसे निकालना होगा आसान
इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए पीएफ से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। वर्तमान में पीएफ से पैसे निकालने के लिए ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफओ वेबसाइट पर अपने ऑनलाइन समग्र फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। हालांकि ईपीएफओ द्वारा ऐसे समग्र दावा फॉर्मों के निपटान के लिए निर्देिष्ट अवधि 20 दिन की भले ही हो, लेकिन समय काफी लग जाता है।
लेकिन अब यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकासी काफी तेज हो जाएगी। इसके तहत निकासी की सीमा जमा राशि का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपए रखने जाने की उम्मीद है। ऐसी निकासी के लिए सदस्यों को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रीय रखना होगा और अपने बैंक खातों में अपना आधार जोड़ना होगा। EPFO ने बैंक खातों में यूएन और आधार जोड़ने की तिथि 30 जून बढ़ा दी है।
एटीएम या यूपाई के जरिए पीएफ पैसों की निकासी होना एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम हो सकता है। यह सुविधा न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि समय की बचत भी करेगी। लेकिन अहम बात यह भी है कि क्या इस सुविधा का कार्यान्वयन मौजूदा नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार, पीएफ सदस्य सेवानिवृत्ति के समय अपने पूरे फंड बैलेंस को निकाल सकते हैं। इसके अलावा, आंशिक निकासी के लिए भी विशिष्ट शर्तें लागू होती हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, या आवास जैसे उद्देश्यों के लिए।