सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, UPS के लिए बढ़ाई डेडलाइन

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, UPS के लिए बढ़ाई डेडलाइन

Amit Dev Sharma

Published on:

न्यूज़ डेस्क।। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) पर सरकार का बड़ा अपडेट आया है, जिसमें तीन महीने की और मोहलत और दी गई है। बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)के तहत ही केंद्र सरकार ने यूपीएस की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 की डेड लाइन को खिसका कर 30 सितंबर कर दिया है।

बता दें कि सरकार की ओर से एक्सटेंशन दूसरी बार दिया गया है। आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी यूपीएस में एनपीएस के मौजूदा प्रावधानों के विपरित रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड मंथली पेंशन देने का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 की यूपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था।

इस योजना का उद्देशय सेंट्रल सिविल सर्विस नियम 2021 के अनुरुप रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी सहित बढ़े हुए रिटायरमेंट फायदे देना है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा कि विभिन्न हितधारकों से यह समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर सितंबर 2025 करने का फैसला किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है जो ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली’ के दायरे में आते हैं और एक जनवरी 2024 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। सरकार के 23 लाख कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन के लिए विकल्प उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि जनवरी, 2024 में समाप्त होने वाली पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। यूपीएस योजना के लागू होने की तिथि एक अप्रैल 2025 है।

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