न्यूज़ डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निष्क्रिय बैंक खातों से जुड़े नियमों में (RBI New Rules )बदलाव किया है। अगर आपका खाता भी बैंक में 10 साल से बंद पड़ा है तो इन नियमों असर आप पर भी हो सकता है। वर्तमान में नियम यह है कि बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में जमा शेष संचालन दस वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं किया गया है, या दस वर्ष या उससे अधिक समय से दावा न की गई कोई राशि, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए डीएई फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है।
जानकारी के लिए बता दें कि डीआई फंड का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हाल ही में 12 जून को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तीन बिंदू सामने आए हैं, जिनसे बहुत कुछ स्पष्ट होता है।
पहला यह है कि बैंक गैर-होम शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों और दावा न किए गए खातों को सक्रीय करने के लिए केवाईसी अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। दूसरा यह है कि केवाईसी के अपडेशन में वीडियो पहचान यानि वीडियो ग्राहक पहचान की प्रक्रिया शामिल होगी।
साथ ही तीसरा यह है कि बैंक निष्क्रिय खातों को सक्रीय करने के लिए अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधाओं का भी उपयोग कर सकता है। आरबीआई के इस फैसले से बंद पड़े खातों का पैसा उनके मालिकों तक पहुंच जाएगा। इन नए दिशा निर्देशों से यह भी स्पष्ट होता है कि बंद पड़े खातों को चालू करवाने के लिए अब ग्राहकों को ज्यादा माथा पच्ची भी नही करना पड़ेगी। वह कहीं ना कहीं घर से ही इन खातों को चालू करवा सकते हैं।