टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ये 8 दस्तावेज होना जरूरी, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

ITR Filing 2025

टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ये 8 दस्तावेज होना जरूरी, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

Amit Dev Sharma

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ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने का काम किया। अब टैक्स पेयर्स 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको सभी जरूरी दस्तावजें एकत्र कर लेना चाहिए। हम यहां आपको कुछ 8 दस्तावेजों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी जरूरत हर हाल में पड़ेगी।

फॉर्म 16:
आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ेगी। बता दें कि फॉर्म 16 वेतनभोगियों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वेतन, काटा गया कर और छूट की जानकारी होती है।

फॉर्म 16A में ब्याज, कमीशन और टीडीएस कटौती की जानकारी होती है। वहीं अगर अपने वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी बेची है तो फॉर्म 16B होना जरूरी है। इसके अलावा, 50000 रुपये से ज्यादा किराए पर TDS कटौती प्रमाण के लिए फॉर्म 16C दिखाना होगा और कमीशन, ब्रोकरेज पर TDS कटौती की जानकारी के लिए फॉर्म 16D का आपके पास होना जरूरी हो जाता है।

कैपिटल गेन स्टेटमेंट: शेयर या म्यूचुअल फंड बिक्री से लाभ की जानकारी के लिए ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेना होगा, जो आपको प्रस्तुत करना होगा।

AIS, TIS और फॉर्म 26AS: आयकर विभाग के पोर्टल से AIS, TIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 26AS में TDS और TCS की जानकारी के लिए होता है, जबकि AIS में ब्याज, डिविडेंड, प्रॉपर्टी लेनदेन जैसी जानकारी होती है।

विदेशी आय और गैर-सूचीबद्ध शेयर: आपको आयकर रिटर्न भरने के दौरान विदेशी संपत्ति या शेयर की जानकारी देना अनिवार्य है।

ब्याज प्रमाणपत्र और बैंक स्टेटमेंट: बैंक, डाकघर, या अन्य स्रोतों से ब्याज आय की जानकारी के लिए ब्याज प्रमाणपत्र और बैंक स्टेटमेंट देना होगा। इसे ऑनलाइन भी निकला जा सकता है।

कर-बचत निवेश के प्रमाण: ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन के लिए 80C, 80D जैसे निवेशों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज होने चाहिए।

पैन, आधार, और बैंक विवरण: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन, आधार, और सभी सक्रिय बैंक खातों की जानकारी के दस्तावेज भी होने चाहिए।

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