न्यूज़ डेस्क।। सरकारें लोगों को लाभन्वित करने के लिए कई योजना चलाती हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश की सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जो दुल्हन को 50,000 कैश और शानदार तोहफे देती है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए यह योजना बनाई है, जिससे लड़की के मां -बाप के कंधों पर से भी शादी का बोझ हल्का हो जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana)
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल 2006 में शुरू की गई यह योजना खासतौर पर गरीब वर्ग की बेटियों को मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद करना ही नहीं है, बल्कि सरकार खुद सामूहिक विवाह समारोह भी कराती है, जिससे शादी के खर्चे को कम किया जा सके।
इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों की शादी में सामान समेत कुल 55, 000 रुपए की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। बाकी बचे हुए 5,000 रुपए में शादी के सामान व अन्य खर्चे में लगाए जाते हैं। इस योजना के तहत ही अब दुल्हन को 32 इंच का कलर टीवी, चुल्हा, पंखा, बेड, अल्मारी और बहुत कुछ दिया जा रहा है।
योजना के लिए क्या है पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की मध्यप्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
शादी के वक्त लड़की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के उम्र 21 साल होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही हो।
इस योजना के तहत तलाकशुदा महिला भी पात्र हैं, बस उनके पास तलाक प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदन शादी से 15 दिन पहले किया जाना अनिवार्य है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। सबसे पहले अपनी नजदीकी नगर निगम या पंचायत कार्यलय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म को सही तरह भरके जरूर दस्तावेज लगाएं। फॉर्म को जमा करने के बाद इसका वेरिफिकेशन होगा और फिर निर्धारित तिथि पर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होना होगा।
आवदेन के लिए दस्तावेज
दुल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड।
जन्म प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो।
तलाकशुदा होने पर तालकप्रमाण पत्र
लड़की के नाम से बैंक खाते की डीटेल