न्यूज़ डेस्क। पैन कार्ड (PAN Card) धारकों के लिए बड़ी ही काम की ख़़बर आई है। दरअसल आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर 10,000 हजार तक का जुर्माना लगा सकता है, जिनका कार्ड निष्क्रिय हो गया है। पैन कार्ड एक बड़ा ही अहम दस्तावेज है, जिसका उपयोग आयकर पहचान पत्र के रूप में ही नहीं बल्कि बैकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी और लोन जैसे वित्तीय काम के लिए भी किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आपको जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
पैन कार्ड कब होता है निष्क्रिय
अगर आपका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है या दो बार आवेदन किया है तो भी कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इन सभी मामलों में आयकर विभाग बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना लगा सकता है।
कैसे पता करें, आपका पैन कार्ड एक्टिव है की नहीं
वैसे आप आसानी से ही घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर विजिट करते ही होमपेज के नीचे आपको ‘क्विक लिंक्स’ या ‘इंस्टैंट ई-सर्विसेज’का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करके पैन कार्ड सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको इंटर करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं।
डीएक्टिव पैन कार्ड को कैसे करें एक्टिव
अगर आपका भी पैन कार्ड डीएक्टिव हो चुका है तो हम आपको यहां एक्टिव करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो इसमें से एक आपको सरेंड करना होगा। आप इसके लिए आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या फिर NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर भी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।