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पुराना PAN चलाना पड़ सकता है महंगा, हर लेन-देन पर ₹10,000 का जुर्माना तय

PAN Card

पुराना PAN चलाना पड़ सकता है महंगा, हर लेन-देन पर ₹10,000 का जुर्माना तय

Amit Dev Sharma
Amit Dev Sharma

Published on: June 16, 2025

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न्यूज़ डेस्क।। आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को बड़ी चेतावनी जारी की है। अगर बात नहीं मानी जाती है तो फिर पैन कार्ड (PAN Card) धारकों पर जुर्माना भी लग सकता है। आयकर विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि निष्क्रिय पैन का उपयोग करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत प्रति वित्तीय लेनदेन पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है।

यही नहीं जिन व्यक्तियों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके बैंक खाते फ्रीज होने, टैक्स रिफंड खारिज होने और कानूनी कार्रवाई का जोखिम है। आयकर विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करता है। खासतौर पर उच्च मूल्य के लेन देन में तो उस पर हर मामले में अलग – अलग जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें बैंक खाता खोलना या उसका संचालन करना ।

शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करना, संपत्ति खरीदना, लोन के लिए आवेदन करना और आयकर रिटर्न दाखिल करना जैसे लेन-देन शामिल हैं। बता दें कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे पैन अब ज्यादातर टैक्स और वित्तीय उद्देश्यों के लिए अमान्य हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस निष्क्रिय पैन से वित्तीय गतिविधियां चलाता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

कई मामलों में देखा गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ वास्तविक कारणों से दो पैन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कई बार नाम और कुछ जानकारी गलत होने पर बदलाव करने की वजह व्यक्ति नया पैन बनवा लेता है।वहीं कई महिलाएं शादी के बाद नया पैन भी बनवा लेती हैं, जबकि नाम बदलाव ही काफी होता है।

आयकर विभाग की ओर से चेतावनी इस बात को लेकर है कि कोई व्यक्ति जान बूझकर जाली दस्तावेजों के आधार पर किसी के नाम पर पैन बनवा लेता है और इसके जरिए कंपनी खड़ी करता है ऐसे मामलों में आयकर विभाग अब एक्शन लेगा। आधार से पैन लिंक ना होने पर कई एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे पैन निलंबित करना, बैंक या डीमेट अकाउंट को फ्रीज करना है। कर वापसी के दावे अस्वीकृत किए जा रहे हैं।

Aadhar CardIncome Tax DepartmentPan CardPAN Card Aadhar LinkPermanent Account Number
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