भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने एक बैंक पर जहां लाखों का जुर्माना ठोका है, वहीं एक कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के मुंबई स्थित एक सहकारी बैंक पर केवाईसी और एसएएफ से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ-साथ 47A (1)(c) के तहत की है। आरबीआई ने महाराष्ट्र की कुनबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक को पहले आरबीआई की ओर से नोटिस दिया गया था और इसके बाद जुर्माना लगाया गया। नोटिस के मुताबिक बैंक ने नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए, जो एफडी/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसियों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा समर्थित नहीं थे।
कुछ मामलों में नए ऋण और अग्रिम के लिए लागू एकल जोखिम सीमा का भी उल्लंघन किया गया। यह एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा।साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने मेसर्स एन/वाई लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
एनबीएफसी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। इसने ग्राहक ऑनबोर्डिंग, उचित परिश्राम, ऋणों का वितरण, पुनभुर्गतान का संग्रह आदि जैसे प्रमुख कार्यों के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करके वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंध नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।