न्यूज़ डेस्क।। केंद्र सरकार की ओर से तमाम कर्मचारियों को बड़ी खुशख़बरी दी गई है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाली सभी सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी के हदकार होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में यह जानकारी दी है।
केंद्र सरकार ने यूपीएस को अब एनपीएस के अंदर एक विकल्प बना दिया है। बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारी 2021 नियमों के तहत रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और डेथ गैच्युटी पाने के हकदार होंगे। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान रिटायर होता है या उसकी मौत हो जाती है तो 25 लाख रुपए तक की ग्रैच्युटी का फायदा मिलेगा। बता दें कि यूपीएस को भी अब एनपीएस के अंदर का ही एक विकल्प बना दिया गया है, इसलिए यह लाभ यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।
बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की ओर से हाल में लागू की गई नई पेंशन स्कीम है। इसको 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। इस पेंशन स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निश्चित और गरंटीड पेंशन सुनिश्चित करना है। वैसे यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क के तहत लाई गई है।
इसे एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना दोनों के कुछ साझा लाभों को मिलाकर बनाया गया है। कर्मचारी बड़ी मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। बता दें कि कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सरकार कर्मचारियों की एक अहम मांग को पूरा कर रही है। इससे रिटारमेंट में बेनिफिट में सामानता आएगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नया नया नियम एनपीएस के तहत सभी कर्मचारियों के लिए समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।