न्यूज़ डेस्क।। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया है। इस योजना की अब 20 वीं किश्त भी आने वाली है। इस योजना के तहत ही 60 साल की उम्र के किसान बहुत बड़ा बेनिफिट और ले सकते हैं। वैसे तो पीएम किसान के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में एक साल में 6000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। लेकिन जो किसान इसके साथ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Kisan Mandhan Yojana) में भी अंशदान देने को तैयार हैं, उन्हें बुढ़ापे में 42000 रुपए सालाना का लाभ मिल सकता है।
लेकिन किसी भी किसान के मन में यही सवाल आएगा कि आखिर ये कैसे संभव होगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत बना गए नियमों में एक यह भी है कि आप पीएम किसान में खाताधारक हैं तो आपका सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन में हो जाएगा। बता दें कि किसान मानधन योजना देश के किसानों के लिए एक पेंशन योजना ही है, जिसके तहत अब तक करीब 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।. किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी एक साल में 36000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है।
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मानधन योजना के तहत बिना किसी कार्यवाही के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। साथ ही इस पेशन योजना के तहत खुद से अंशदान भी नहीं देना होता है। सरकार जो किसान सम्मान निधि देती है, उसे में से मानधन योजना के लिए अशंदन कट जाता है।पीएम किसान मानधन योजना के तहत अंशदान भी मामूली ही लिया जाता है।
18 से 40 साल के किसानों के लिए 55 रुपए मंथली से 200 रुपए महीने है। यानि मिनिमम अंशदान 660 रुपए है और अधिकतम अंशदान 2400 रुपए होगा, जबकि पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। किसान मानधन योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराता है, वो जब 60 की उम्र का होगा तो उसे पीएम किसान की 6000 रुपए की सालाना के साथ ही 36000 रुपए और जुड़ जाएँगे।पीएम किसान मानधन के लाभ के तौर पर आपको 42 हजार रूपए सालाना मिलेंगे।